सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोई संदेह का कारण न हो आंखों देखा (चश्मदीद) साक्ष्य को सबसे अच्छा प्रमाण माना जाता है। शीर्ष अदालत ने हत्या के दोषी चार लोगों की उमकैद की सजा को बहाल करते हुए ये टिप्पणी की है।

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