पीठ ने न्यायिक समय की बर्बादी के कारण याचिकाकर्ता पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया। पीठ ने याचिकाकर्ता को जुर्माने की रकम चार सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट ग्रुप सी कर्मचारी कल्याण संघ में जमा करने का निर्देश दिया है।

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