पिछले साल जून में झारखंड की राजधानी में हुई हिंसा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने सरकार को मामले में दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। 

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